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चम्पावत : सुबह 4 बजे से पूर्व नहीं होगी पहाड़ की सड़कों पर आवाजाही

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जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सीईओ ने जारी किया आदेश

चम्पावत। मानसून सीजन में टनकपुर-पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर रात को वाहनों का आवागमन नहीं होगा। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एडीएम जयवर्धन शर्मा ने आज 28 जून शनिवार को ये आदेश जारी किया है। ये प्रतिबंध रात को 8 बजे से सुबह 5 बजे तक अलग-अलग मार्गों पर रहेगा। ये कदम यात्रियों की सुरक्षा के दृष्टिगत उठाया गया है। आदेश के उल्लंघन पर पर आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। आदेश 1 जुलाई से लागू होगा। प्रतिबंधित अवधि में सिर्फ एंबुलेंस और अन्य आवश्यकीय सेवाएं मुक्त रहेंगी। इसके अलावा अपरिहार्य स्थिति में निर्णय लेने के लिए संबंधित क्षेत्रों के एसडीएम ओर सीओ निर्णय लेने के लिए अधिकृत होंगे।

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प्रतिबंधित मार्ग और समयः
चम्पावत से घाट : रात 10 बजे से सुबह 4 बजे तक।
बनलेख से टनकपुर : रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक।
ककरालीगेट से चम्पावत : रात 8 बजे से सुबह 5 बजे तक।

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