नैनीताल

हाईकोर्ट ने रविवार को साप्ताहिक अवकाश घोषित किए जाने के मामले में किया जवाब तलब

ख़बर शेयर करें -

नैनीताल। हाईकोर्ट ने संस्कृत विद्यालयों व संस्कृत महाविद्यालयों में सरकारी कार्यालयों व शिक्षण संस्थाओं की तर्ज पर रविवार को साप्ताहिक अवकाश घोषित किए जाने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई के बाद राज्य सरकार व संस्कृत निदेशालय को जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।

मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार गढ़वाल निवासी गिरीश चंद्र आर्य ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि प्रदेश के समस्त सरकारी कार्यालयों व शिक्षण संस्थानों में रविवार को साप्ताहिक अवकाश होता है, जबकि संस्कृत स्कूलों व संस्कृत महाविद्यालयों में प्रतिपदा व अष्टमी को अवकाश होता है, जो संविधान के अनुच्छेद-14 का उल्लंघन है। याचिका में संस्कृत विद्यालयों व महाविद्यालयों में रविवार को ही साप्ताहिक अवकाश का आदेश पारित करने की प्रार्थना की गई थी। याचिका का विरोध करते हुए सरकार की ओर से कहा गया कि संस्कृत विद्यालय-महाविद्यालयों का संचालन वैदिक शिक्षा पद्धति के आधार पर होता है।