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धामी का धाकड़ फैसला : उत्तराखंड में मानव तस्करी, जाली नोट, गौवंश तस्करी, नकल कराने वालों की अब खैर नहीं, लगेगा गैंगस्टर एक्ट

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उत्तराखंड में अब गौवंश, मानव तस्करी, बाल श्रम, बंधुआ मजदूरी, नकल आरोपी, मनी लांड्रिंग जैसे अपराधों पर गैंगस्टर एक्ट लग सकेगा। इससे आरोपियों को जल्द जमानत नहीं मिल पाएगी। प्रदेश कैबिनेट ने इसके लिए गैंगस्टर एक्ट में संशोधन को हरी झंडी प्रदान कर दी है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इसमें सबसे अहम गैंगस्टर एक्ट में संशोधन शामिल है। सूत्रों से हवाले से आ रही खबरों के अनुसार मौजूदा समय में हत्या, लूट, डकैती, रंगदारी वसूलने जैसे संगीन अपराध पर गैंगस्टर एक्ट लगाया जाता है। अब इसमें पेपर लीक या नकल कराने वालों, गौवंश, मानव तस्कर, बाल श्रम, बंधुआ मजदूरी के आरोपियों और साहुकारी लाइसेंस के दुरुप्रयोग करने वालों, जाली करेंसी छापने वालों के साथ ही मनी लांड्रिंग जैसे अपराधों को शामिल कर लिया गया है।

जानें क्या है गैंगस्टर एक्ट….
गैंगस्टर एक्ट किसी अपराध में न्यूनतम दो आरोपियों के शामिल होने या दो अलग-अलग मुकदमों में भी किन्ही दो आरोपियों के नाम रिपीट होने पर लगाया जा सकता है। हालांकि इसमें सजा का प्रावधान मूल एक्ट के अनुसार ही होता है, लेकिन गैंगस्टर एक्ट लगने के बाद आरोपियों को आसानी से जमानत नहीं मिल पाती है। साथ ही यदि मूल एक्ट के अनुसार प्रापर्टी जब्त की जाती है तो गैंगस्टर लगने के बाद आरोपी को कोर्ट से आसानी से राहत नहीं मिल पाती है। इससे पहले यूपी 2015 में ही गैंगस्टर एक्ट में संशोधन कर चुका है, अब उत्तराखंड ने इसी क्रम में अपने यहां कानून का दायरा बढ़ा दिया है। गैंगस्टर आरोपियों की संस्तुति थानाध्यक्ष द्वारा की जाती है, जो पुलिस कप्तान के जरिए जिलाधिकारी के पास अंतिम मंजूरी के लिए
भेजी जाती है। डीएम द्वारा गैंगस्टर चार्ट अनुमोदित करने के बाद यह प्रभावी होती है।

छात्र-छात्राओं के लिए चलती-फिरती लैब
राज्य सरकार कक्षा छह से 12 वीं तक के छात्र-छात्राओं के लिए चलती-फिरती लैब शुरू करने जा रही है। पहले चार जिलों से इसकी शुरूआत की जाएगी। यूकास्ट की मदद से अगस्तया फाउंडेशन इसे संचालित करेगा। इससे छात्र-छात्राओं को अच्छी लैब मिल सकेगी। उधर, कैबिनेट ने सेवा काल में एक बार एलटी संवर्ग के शिक्षकों को भी अंतरमंडलीय तबादलों की छूट दे दी है।

कैबिनेट के फैसले

  • आगामी वित्तीय वर्ष के लिए करीब 90 हजार करोड़ का बजट मंजूर
  • सौंग और जमरानी बांध परियोजना निर्माण कार्यों के टेंडर को मंजूरी, बांध के कैचमेंट एरिया में बोरिंग पर प्रतिबंध
  • एलटी संवर्ग के शिक्षकों को सेवाकाल में एक बार अंतर मंडलीय तबादलों का मौका
  • कर्मचारियों के यात्रा अवकाश पर वित्त व न्याय से लिया जाएगा परामर्श
  • बद्रीनाथ और केदारनाथ अस्पताल में उपकरण खरीद के टेंडर की मंजूरी
  • ईडब्ल्यूएस श्रेणी आवास निर्माण के लिए 12 मीटर उंचाई की सीमा में राहत
  • राज्य के चार जिलों में स्कूली बच्चों के लिए चलती फिरती लैब संचालित होगी
  • राज्यपाल के अभिभाषण को मंजूरी
  • ऊर्जा विभाग के 2022 का लेखा विवरण को सदन के पटल पर रखने को मंजूरी दी गई
  • रेरा यानी रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण के संशोधन प्रस्तावों को मंजूरी मिली
  • हजार वर्ग मीटर से ज्यादा भूमि वाले फ्लैट में भी सेल्टर फंड जमा करने की व्यवस्था को मंजूरी दी गई.
  • नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत रजिस्ट्री के दौरान स्टांप ड्यूटी पूरा देना होगा। बाद में 50 फीसदी स्टांप ड्यूटी वापस कर दी जाएगी।
  • सभी जिलों में मोबाइल लैब चलाई जाएगी। पहले चरण में चार जिलों में इसकी शुरुवात होगी।
  • कला वर्ग के टीचर की नियुक्ति में बीएड अनिवार्य किया गया।
  • संगीत शिक्षक के लिए संगीत प्रभाकर की डिग्री को 6 साल किया गया।
  • एलटी टीचर का एक बार अंतर मंडलीय ट्रांसफर हो सकेगा।
  • टीचर्स को यात्रा अवकाश देने के लिए वित्त और न्याय से परिक्षण कराया जाएगा।
  • ग्राम विकास अधिकारी को दो महीने की ही ट्रेनिंग होगी। जबकि, पहले 6 महीने की होती थी। पहले कोई वेतन नहीं होता था, लेकिन अब ट्रेनिंग के दौरान वेतन दिया जाएगा।
  • बदरीनाथ और केदारनाथ धाम में अस्पताल बनकर तैयार हुआ। इक्विपमेंट टेंडर के लिए 7 दिन का समय दिया गया।