विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी खर्च कर सकेंगे 30 लाख 80 हजार
चम्पावत। निर्वाचन आयोग के निर्देश पर विधानसभा चुनाव को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण, पारदर्शिता के साथ संपादित करवाने के लिए निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण टीमों को एक दिनी प्रशिक्षण दिया गया। डीएम विनीत तोमर की मौजूदगी में वरिष्ठ कोषाधिकारी रिचांशु शर्मा ने स्थैतिक निगरानी दल, उड़नदस्ता, वीडियो निगरानी दल, वीडियो अवलोकन दल, व्यय अनुवीक्षण सेल, लेखा टीम के अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया। उन्होंने चुनाव की पूरी प्रक्रिया को निष्पक्ष एवं पारदर्शिता के साथ संपादित करने के लिए उस पर व्यय होने वाले खर्चों पर कड़ी निगरानी रखी जानी चाहिए।
उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में एक प्रत्याशी की ओर से अधिकतम 30.80 लाख रुपये तक की राशि व्यय करने का प्रावधान है। इस सीमा का पालन करवाने के लिए प्रत्याशी एवं उनके समर्थकों की सभी गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी जानी जरूरी है। सहायक निर्वाचन अधिकारी नैन सिंह मेहरा ने बताया कि निर्वाचन के दौरान अवैध नकदी एवं शराब तस्करी पर भी कड़ी निगरानी रखी जाएगी। चुनाव के दौरान यदि कोई व्यक्ति ज्यादा नकदी ले जाएगा और जांच में दस्तावेज समेत जरूरी साक्ष्य प्रस्तुत न करने पर राशि जब्त की जाएगी।