चंडीगढ़ मेयर चुनाव: सुप्रीम कोर्ट ने कहा- यह लोकतंत्र की हत्या, पीठासीन अधिकारी पर चलाया जाना चाहिए मुकदमा

चंडीगढ़ मेयर चुनाव मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पीठासीन अधिकारी को कड़ी फटकार लगाई। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि यह स्पष्ट है कि रिटर्निंग अधिकारी ने मतपत्रों को नष्ट किया है। कोर्ट ने सवाल पूछा कि क्या इसी तरह से चुनाव का आयोजन होता है? यह लोकतंत्र का मजाक है। यह जनतंत्र की हत्या है। पूरे मामले से हम हैरान हैं। इस अधिकारी पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। क्या यह पीठासीन अधिकारी का व्यवहार है? सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल के माध्यम से मतपत्र, वीडियोग्राफी और अन्य सामग्री समेत चुनाव प्रक्रिया के पूरे रिकॉर्ड को संरक्षित करने का आदेश दिया। वहीं अगली सुनवाई तक चंडीगढ़ निगम की आगामी बैठक को टालने का निर्देश भी दिया। अब पूरे मामले की अगली सुनवाई 12 फरवरी को होगी।



