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वर्ग-3 और वर्ग-4 की जमीनों पर भूमिधरी अधिकार पाने की समयसीमा एक साल बढ़ी

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टनकपुर तहसील के पट्टेदारों और कब्जेदारों को राहत, निर्धारित नजराना जमा कर करा सकेंगे विनियमीकरण; मौजूदा सर्किल रेट के आधार पर होगी प्रक्रिया

टनकपुर/चम्पावत। उत्तराखंड शासन ने वर्ग-3 और वर्ग-4 की भूमि पर काबिज पात्र पट्टेदारों और कब्जेदारों को भूमिधरी अधिकार प्रदान करने की समयसीमा एक वर्ष के लिए बढ़ाने का प्रावधान किया है। शासन के निर्देशों के तहत निर्धारित शर्तें पूरी करने और नजराना आदि की धनराशि राजकोष में जमा कराने के बाद संबंधित भूमि का विनियमीकरण किया जा सकेगा। इसके लिए तत्समय प्रचलित सर्किल रेट को आधार बनाया जाएगा।

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उपजिलाधिकारी टनकपुर प्रमोद कुमार ने तहसील पूर्णागिरि (टनकपुर) क्षेत्र के सभी संबंधित पट्टेदारों और कब्जेदारों से योजना का लाभ उठाने की अपील की है। उन्होंने बताया कि शासनादेश जारी होने की तिथि से एक वर्ष की विस्तारित अवधि के भीतर पात्र लोग निर्धारित प्रक्रिया पूरी कर भूमिधरी अधिकार प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

पटवारी-लेखपाल या तहसील कार्यालय से लें जानकारी

एसडीएम ने संबंधित खातेदारों और कब्जेदारों को अपने क्षेत्र के राजस्व उपनिरीक्षक यानी पटवारी-लेखपाल अथवा तहसील कार्यालय पूर्णागिरि (टनकपुर) के भूलेख कक्ष में संपर्क करने की सलाह दी है। यहां योजना की पात्रता, आवश्यक अभिलेख, निर्धारित नजराना और आवेदन प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा सकती है। प्रशासन ने संबंधित लोगों से निर्धारित समयसीमा के भीतर आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने की अपील की है, ताकि पात्र लाभार्थी शासन की इस व्यवस्था का लाभ उठा सकें।