टनकपुर

टनकपुर : स्मैक रखने के मामले में कोर्ट ने अभियुक्त को सुनाई दो माह की सजा

ख़बर शेयर करें -

टनकपुर। न्यायिक मजिस्ट्रेट टनकपुर नितिन शाह की अदालत ने स्मैक के मामले में अभियुक्त संजय सिंह बोहरा को 2 माह का कठोर कारावास और 2500 रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है ।
सहायक अभियोजन अधिकारी टनकपुर उपेन्द्र शर्मा के द्वारा बताया गया कि दिनांक 22 नवंबर 2017 को स्मैक के साथ अभियुक्त संजय सिंह बोहरा को टनकपुर पुलिस द्वारा पकडा गया था। जिसके खिलाफ कोतवाली टनकपुर में धारा 8 / 21 एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले का विचारण न्यायिक मजिस्ट्रेट टनकपुर की अदालत में चला। जिसकी पैरवी सहायक अभियोजन अधिकारी उपेन्द्र शर्मा के द्वारा की गयी। साक्ष्य एवं गवाहों के बयानों के आधार पर संजय सिंह बोहरा को 2 माह का कठोर कारावास एवं 2500 रुपये का अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।