उत्तराखंड # आज हुई कैबिनेट बैठक में इन प्रस्तावों पर लगी मुहर
ख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में संपन्न हुई मंत्रिमंडल की बैठक में तमाम विषयों पर चर्चा हुई। जिसके बाद 40 से ज्यादा प्रस्तावों पर मुहर लगी है। इसके साथ ही मंत्रिमंडल की बैठक में रात्रि कोविड कर्फ्यू के समय में बदलाव करते हुए रात 10:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक कर दिया है। यही नहीं, शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने कहा कि अगर परिस्थितियां भिन्न होती हैं तो राज्य सरकार कड़े से कड़े निर्णय लेने में पीछे नहीं हटेगी।
इन मामलों पर लगी मुहर……
- वृद्धावस्था पेंशन को 1200 से बढ़ाकर किया गया 1500 रुपया।
- शिक्षामित्रों के मासिक वेतन को 15000 से बढ़ाकर किया गया 20,000 रुपया।
- कृषि उद्यान विभाग के एकीकरण के लिए मुख्यमंत्री को किया गया अधिकृत।
- आंदोलनकारियों को सरकारी सेवाओं में आरक्षण दिए जाने के प्रस्ताव को एक बार फिर राजभवन भेजा जायेगा।
- शुगर मिलों के मृतक आश्रितों को दी जाएगी नौकरी।
- राज्य की स्वास्थ्य नीति को किया गया प्रत्याक्षित।
- गंगोलीहाट को नगर पालिका परिषद बनाए जाने पर बनी सहमति।
- प्राइवेट सुरक्षा नियमावली- 2021 को मंत्रिमंडल से मिली मंजूरी।
- फाइनेंशियल हैंडबुक नियमावली- 2018 में किया गया संशोधन।
- लैंडस्लाइड एंड लिटिगेशन सेंटर उत्तराखंड में स्थापित किए जाने का लिया गया निर्णय।
- सभी पूर्व सैनिकों को अब नहीं देना होगा हाउस टैक्स।
- बिल्डिंग बायलॉज में किया गया संशोधन, पर्यटन के दृष्टिगत लिया गया है निर्णय।
- हल्द्वानी और हरिद्वार में बनाए गए 500 बेड के अस्पताल को मार्च 2022 तक के लिए दिया गया एक्सटेंशन।
- प्रदेश के 94 बगीचों की व्यवस्था को सुधारने के लिए इसे तीन कैटेगरी में बांटकर डिपार्टमेंटल/लीज पर देने पर चर्चा किया गया है, इसपर अंतिम फैसले के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है।
- स्टेट डाटा सेंटर पालिसी 2022 को प्रख्यापित करने का लिया गया निर्णय।
- पौधा सेंटर, सेलाकुई के कर्मचारियों का बढ़ाया गया मानदेय।
- उत्तराखंड उद्यान एवं खाद्य नियमावली -2022 को पारित करने का लिया गया निर्णय।
- उत्तराखंड जैविक कृषि नियमावली- 2021 को प्रख्यापित करने का लिया गया निर्णय।
- नर्सरी एक्ट 2021 को प्रख्यापित करने का लिया गया निर्णय।
- किसानों को अधिक से अधिक इंश्योरेंस कवरेज दिए जाने को लेकर इंश्योरेंस किस्त में सब्सिडी देने का लिया गया निर्णय।
- मंडी कानून में किया गया संशोधन।
- रात्रि कोविड कर्फ्यू के समय में किया गया बदलाव, अब रात 10:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक रहेगा कर्फ्यू।
- कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए लिया गया निर्णय।
- राज्य सरकार परिस्थितियों को देखते हुए कड़े से कड़े निर्णय ले सकती है।