तेंदुए की खाल के साथ पकड़े गए चार तस्करों को तीन-तीन साल की कैद
चम्पावत। तेंदुए की खाल के साथ दबोचे गए चार आरोपियों को अदालत ने दोषी करार दिया गया है। चारों तस्करों को तीन-तीन साल कैद की सजा 10-10 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। अर्थदंड न देने पर दोषियों को एक महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
वन विभाग ने जून 2016 में बुंगा दुर्गापीपल-रीठासाहिब सड़क पर एक वाहन में सवार ईश्वर सिंह और सुरेश सिंह निवासी सुवाकोट, पोखरी जिला नैनीताल के पास से तेंदुए की एक-एक खाल बरामद की थी। तलाशी के दौरान ही वाहन में सवार जगदीश सिंह और दीवान सिंह फरार हो गए थे, जिन्हें पुलिस ने बाद में गिरफ्तार कर लिया था। चारों आरोपियों के खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत केस दर्ज किया गया था। आरोप पत्र दायर होने पर मामला न्यायालय में पहुंचा। वहां दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अरुण कुमार बोहरा ने चारों आरोपियों को दोषी करार देते हुए तीन-तीन साल की सजा सुनाई। साथ ही सभी पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। सहायक अभियोजन अधिकारी गुणानंद थ्वाल ने मामले में पैरवी की। उन्होंने कई गवाहों के बयान भी न्यायालय में दर्ज कराए थे। पुख्ता साक्ष्य के आधार पर ही दोषी दंडित हो सके।