चम्पावत : कथित दुष्कर्म के मामले में पुलिस का बड़ा एक्शन, कमल रावत समेत दो गिरफ्तार
नाबालिग को बंधक बनाकर वीडियो वायरल करने व साजिश रचने के मामले में बड़ी कार्रवाई, तीन के खिलाफ मुकदमा

चम्पावत। कोतवाली चम्पावत क्षेत्र में नाबालिग बालिका को बंधक बनाकर उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने तथा सुनियोजित षड्यंत्र के तहत निर्दोष लोगों को झूठे मुकदमे में फंसाने के प्रयास के मामले में पुलिस ने तीन नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है।
वादी राम सिंह रावत की तहरीर के आधार पर कमल सिंह रावत, अर्जिता राय एवं आनन्द सिंह माहरा के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं एवं पॉक्सो एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान धारा 16/17 पॉक्सो एक्ट की भी वृद्धि की गई है।
पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो अभियुक्तों कमल सिंह रावत एवं अर्जिता राय को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। तीसरे आरोपी के विरुद्ध विधिक कार्रवाई जारी है। पुलिस अधीक्षक रेखा यादव ने कहा कि कानून का दुरुपयोग करने और समाज में भ्रम फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

नाबालिग को बंधक बनाकर झूठा वीडियो वायरल करने व पोक्सो एक्ट में फंसाने की साजिश का खुलासा, दो आरोपी गिरफ्तार
दिनांक 08.05.2026 को वादी राम सिंह रावत पुत्र बिक्रम सिंह रावत निवासी ग्राम सल्ली, जिला चम्पावत द्वारा कोतवाली चम्पावत में तहरीर देकर अवगत कराया गया कि दिनांक 06.05.2026 को कमल सिंह रावत पुत्र बची सिंह रावत निवासी ग्राम सल्ली, पोस्ट धौन, थाना एवं जनपद चम्पावत ने ग्राम सल्ली स्थित उनके मकान का ताला तोड़कर एक 16 वर्षीय नाबालिग लड़की को कमरे के अंदर रस्सी से पैर बांधकर बंधक बनाया तथा बाहर से ताला लगाकर रखा। इसके उपरांत षड्यंत्रपूर्वक उक्त नाबालिग का झूठा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर वादी के पुत्र एवं अन्य दो व्यक्तियों को झूठे पोक्सो मुकदमे में फंसाने का प्रयास किया गया।
तहरीर के आधार पर कोतवाली चम्पावत में अभियुक्त के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। पुलिस अधीक्षक रेखा यादव द्वारा मामले की निष्पक्ष एवं गहन विवेचना हेतु संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। विवेचना के दौरान वादी, गवाहों एवं अन्य दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर अभियोग में धारा 16/17 पोक्सो एक्ट की बढ़ोत्तरी की गई। दौराने विवेचना पुलिस टीम द्वारा निम्न अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया—
1— कमल सिंह रावत पुत्र बची सिंह रावत निवासी ग्राम सल्ली, पोस्ट धौन, थाना व जनपद चम्पावत
2— कुमारी अर्जिता राय पुत्री स्व० ललित मोहन राय निवासी लोहाघाट, जिला चम्पावत हाल निवासी मंच तामली रोड, तल्ली मादली वार्ड, चम्पावत
अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध साक्ष्य संकलन एवं गिरफ्तारी की कार्रवाई प्रचलित है।
अभियुक्त कमल सिंह रावत का आपराधिक इतिहास…
1- FIR No. 15/2026 — धारा 61(2), 127(2), 217(2), 331(4), 351(2) BNS एवं 16/17/22/23 पोक्सो अधिनियम
2- FIR No. 57/2017 — धारा 323/504/506/427 भादवि
3- FIR No. 58/2017 — धारा 323/504/506/427 भादवि
4- FIR No. 76/2023 — धारा 354/363/376/506 भादवि
5- FIR No. 37/2024 — धारा 66(C) आईटी एक्ट
चम्पावत पुलिस की अपील
जनपद पुलिस महिला एवं बाल अपराधों के प्रति Zero Tolerance नीति पर कार्य कर रही है। किसी भी प्रकार की भ्रामक सूचना, झूठे आरोप अथवा कानून के दुरुपयोग को गंभीरता से लेते हुए कठोर विधिक कार्यवाही की जाएगी। आमजन एवं मीडिया बंधुओं से अनुरोध है कि प्रकरण की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए केवल सत्यापित तथ्यों का ही प्रकाशन एवं प्रसारण करें। पोक्सो एक्ट के अंतर्गत पीड़ित/नाबालिग की पहचान अथवा संबंधित जानकारी साझा करना दंडनीय अपराध है।

