चम्पावत : कोर्ट ने चरस तस्कर को सुनाई 11 साल की सजा
चम्पावत। चरस तस्करी के एक अभियुक्त को न्यायालय ने दोषी पाते हुए 11 साल की सजा सुनाई है। साथ ही एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं चुकाने पर दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतान होगा। अगस्त 2018 में चम्पावत पुलिस ने टनकपुर-पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर मुडियानी के समीप तलाशी के दौरान राजीव शर्मा निवासी ग्राम ईदगीर, नवाबगंज, जिला बरेली के पास से 1.530 किलोग्राम चरस बरामद की थी। आरोपित के खिलाफ कोतवाली में एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ था। आरोप पत्र पेश करने के बाद अदालत में सुनवाई शुरु हुई। साक्ष्य और गवाहों को ध्यान में रखते हुए विशेष सत्र न्यायाधीश अनुज कुमार संगल ने अभियुक्त को दोषी ठहराया। आरोपित को 11 वर्ष के कारावास की सजा के अलावा 1 लाख रुपये जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर 2 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता विद्याधर जोशी ने पैरवी की।