चम्पावत : पत्नी की हत्या में पति दोषी करार, विवाह के तीन माह बाद ही कर दी थी हत्या
चम्पावत। पत्नी की हत्या के मामले में कोर्ट ने पति को दोषी पाया है। वहीं मृतका की सास को हत्या के आरोपी से बरी किया गया है। पति ने विवाह के तीन माह बाद ही पत्नी को गला घोंट कर मौत के घाट उतार दिया था। मामला करीब तीन साल पुराना है। हत्यारोपी पति निर्वाचन विभाग में लिपिक के पद पर कार्यरत था।
10 मार्च 2021 को खेतीखान के डिंग्डवाल गांव निवासी राजेंद्र सिंह बोहरा की पुत्री किरन का पाटन पाटनी के कुलदीप सिंह बिष्ट के साथ विवाह हुआ था। शादी के 3 माह से भी कम समय में 6 जून को किरन की गला घोंटकर हत्या कर दी गई। किरण का पति चम्पावत निर्वाचन विभाग में लिपिक कुलदीप सिंह बिष्ट और कुलदीप की मां हीरा देवी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 304 बी और 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत लोहाघाट थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। आरोप पत्र पेश होने के बाद अदलत में सुनवाई शुरु हुई। दोनों पक्षों, गवाह, तमाम साक्ष्य के परीक्षण के बाद अदालत ने 29 जुलाई को फैसला सुनाया। जिला जज अनुज कुमार संगल ने अपने आदेश में किरण के पति कुलदीप सिंह बिष्ट को दोषी करार दिया। जबकि कुलदीप की मां हीरा देवी को बरी किया गया। अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता डीजीसी विद्याधर जोशी ने बताया कि अदालत कुलदीप सिंह की सजा 3 अगस्त को सुनाएगी।