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फिरौती मामले में दो पुलिस वालों को तीन-तीन वर्ष की सजा 10-10 हजार जुर्माना

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नैनीताल। 2014 में पिस्टल बेचने की आड़ में फिरौती मामले में विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण प्रीतू शर्मा की अदालत ने दो पुलिसकर्मियों को दोषी पाते हुए 3 -3 साल की सजा सुनाई है। साथ ही दस दस हजार का अर्थदंड भी लगाया है। इनमें एक कांस्टेबल गोविंद प्रसाद पिथौरागढ़ के ग्राम करैला का तो दूसरा विजेन्द्र नेगी चमोली जिले के ग्राम नौगांव, थाना गैरसैण का रहने वाला है। जबकि इसी मामले में कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद निवासी दो अन्य दोषियों को एक-एक वर्ष की सजा सुनाई।
बताया जा रहा है कि मामला 29 मार्च 2014 का है। विजय पाठक निवासी मल्ला गोरखपुर हल्द्वानी असलहा लाइसेंस बनवाकर पिस्टल खरीदने की तैयारी में था। इसी बीच उसके चाचा संजय के मित्र उस्मान ने बताया कि काशीपुर में ममेरे भाई इदरीश के पास लाइसेंसी पिस्टल है, जिसे वह बेचना चाह रहा है इस पर संजय व उस्मान इदरीश से काशीपुर में मिले उसने दोनों को पिस्टल दिखाई जा पिस्टल लेने से इंकार कर दिया तो वापसी में काशीपुर रेल फाटक के पास कांस्टेबल विजेन्द्र नेगी, गोविंद प्रसाद व मुरादाबाद निवासी इदरीश एवं ताज मोहम्मद ने तमंचा दिखाकर संजय व उस्मान की पिटाई कर एक होटल में ले गया जहां स्वजनों से छह लाख रुपये की मांग की। पूरे मामले में पुलिस ने काशीपुर थाने में शिकायत दर्ज करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया था। सुनवाई के दौरान 10 गवाह पेश किये गए। साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर कोर्ट ने चारों आरोपितों को दोषी करार दिया है।

नवीन सिंह देउपा

नवीन सिंह देउपा सम्पादक चम्पावत खबर प्रधान कार्यालय :- देउपा स्टेट, चम्पावत, उत्तराखंड