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जूतों की माला पहनाकर अपमानित करने के चर्चित मामले में चारों आरोपियों को जमानत

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चम्पावत/लोहाघाट। लोहाघाट के डूंगराबोरा क्षेत्र के टैक्सी चालक के साथ मारपीट और जूतों की माला पहनाकर अपमानित करने के चर्चित मामले में विशेष सत्र न्यायालय ने चारों आरोपियों की जमानत अर्जी स्वीकार कर ली है। न्यायालय ने प्रत्येक आरोपी को एक-एक लाख रुपये के व्यक्तिगत बंधपत्र और इतनी ही राशि के दो जमानती प्रस्तुत करने की शर्त पर जमानत मंजूर की है।

जानकारी के अनुसार, आरोपी हरीश सिंह बोहरा ने 17 जून को, जबकि सोबन सिंह, वीरेंद्र सिंह बोहरा और मोहन चंद ने 20 जून को जिला एवं सत्र न्यायालय चम्पावत में जमानत याचिका दायर की थी। 24 जून को सुनवाई पूरी होने के बाद विशेष सत्र न्यायाधीश (एससी-एसटी एक्ट) एवं जिला जज अनुज कुमार संगल ने 25 जून को सभी तथ्यों पर विचार करते हुए चारों आरोपियों की जमानत मंजूर कर दी।

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गौरतलब है कि 10 जून को दिल्ली के लिए सवारी लेकर जा रहे डूंगराबोरा निवासी एक टैक्सी चालक को देवराड़ी बैंड के पास चार टैक्सी चालकों ने रोक लिया था। आरोप है कि कम किराए पर सवारी ले जाने को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद चालक के साथ गाली-गलौज और मारपीट की गई तथा उसे जूतों की माला पहनाकर अपमानित किया गया। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिससे मामला पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बन गया था।

पीड़ित चालक की तहरीर पर 12 जून को लोहाघाट थाने में चारों आरोपियों के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट, आईटी एक्ट तथा भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं—352, 351(3), 133, 126, 308(2), 309(3), 356 और 152(2)—के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने हरीश सिंह बोहरा को 14 जून, वीरेंद्र सिंह बोहरा और मोहन चंद को 15 जून तथा सोबन सिंह को 18 जून को गिरफ्तार किया था। अब विशेष सत्र न्यायालय द्वारा चारों आरोपियों को जमानत मिलने के बाद उन्हें बड़ी राहत मिली है।