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उच्च न्यायालय से कृष्णानंद जोशी को बड़ी राहत, जिला न्यायालय के फैसले पर लगाया स्टे

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नैनीताल/चम्पावत। उत्तराखंड उच्च न्यायालय से चम्पावत जिला पंचायत की शक्तिपुरबुंगा सीट से सदस्य रहे कृष्णानंद जोशी को एक बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने जिला न्यायालय के उस फैसले पर रोक (स्टे) लगा दी है, जिसके तहत जोशी का चुनाव रद्द कर दिया गया था।

न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की पीठ के समक्ष हुई सुनवाई में यह आदेश जारी किया गया। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि मतदाता सूची में दो स्थानों पर नाम दर्ज होना कदाचार (Malpractice) की श्रेणी में नहीं आता है। अदालत ने कहा कि केवल इस एकमात्र आधार पर किसी भी प्रत्याशी का चुनाव रद्द नहीं किया जा सकता। जुलाई 2025 में हुए त्रिस्तरीय पंचायती चुनावों में कृष्णानंद जोशी ने शक्तिपुरबुंगा सीट से भाजपा समर्थित प्रत्याशी मनमोहन सिंह बोहरा को 345 वोटों से शिकस्त दी थी। इस चुनाव में जोशी को 2259 और बोहरा को 1914 वोट मिले थे। इसके बाद अगस्त 2025 में मनमोहन सिंह बोहरा ने चुनाव नतीजों को जिला न्यायालय में चुनौती दी थी।जिला न्यायालय ने मतदाता सूची में दो जगह नाम होने के कारण 28 अप्रैल को कृष्णानंद जोशी का चुनाव रद्द करते हुए इस सीट को रिक्त घोषित कर दिया था। साथ ही, बोहरा को विजयी घोषित करने की याचिका भी खारिज कर दी थी। जिला न्यायालय के इसी फैसले के खिलाफ कृष्णानंद जोशी ने नैनीताल उच्च न्यायालय में अपील दायर की थी। हाईकोर्ट ने इस मामले पर राज्य निर्वाचन आयोग से 2 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है। अगली सुनवाई अब 1 जुलाई को तय की गई है।

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