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चम्पावत : आज शाम पांच बजे से 48 घंटे के लिए बंद रहेंगी शराब की दुकानें

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लोक सभा सामान्य निर्वाचन 2024 हेतु निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दिनांक 19 अप्रैल 2024 को प्रातः 7:00 बजे से अपरान्ह 5:00 बजे तक मतदान सम्पन्न किया जायेगा।

जिला निर्वाचन अधिकारी नवनीत पांडे ने आदेश पारित करते हुए कहा कि मतदान दिवस पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अन्तर्गत मतदान क्षेत्र में किसी निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतदान समाप्त होने के लिए नियत समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घन्टे की अवधि के दौरान उस मतदान क्षेत्र के भीतर किसी भी होटल, भोजनालय, मधुशाला, दुकान में अथवा किसी अन्य सार्वजनिक या प्राईवेट स्थान में कोई भी स्प्रिटयुक्त, क्रिण्वित या मादक पदार्थ या वैसी प्रकृति का अन्य पदार्थ विक्रय नहीं किए किया जायेगा। चम्पावत जिले की समस्त शराब की दुकाने 17 अप्रैल शाम 5:00 बजे से 48 घंटे के लिए बंद रहेंगी

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इसके अतिरिक्त मतगणना की तिथि दिनांक 04 जून 2024 (मंगलवार) को भी राज्य सरकार के नियमों के अधीन ऐसे समस्त स्प्रिटयुक्त / मादक द्रव्यों के विक्रय पर रोक लागायी गयी है।साथ ही किसी होटल, भोजनालय, मधुशाला, दुकान में अथवा किसी अन्य सार्वजनिक या प्राईवेट स्थान में भी शराब आदि का विक्रय प्रतिबन्धित रहेगा।

साथ ही उन्होंने लोक सभा सामान्य निर्वाचन 2024 को दृष्टिगत रखते हुए जनपद के लोक सभा क्षेत्र में मतदान समाप्ति के 48 घण्टे पूर्व अर्थात दिनांक 17.04.2024 की सांय 5:00 बजे से दिनांक 19.04.2024 को मतदान समाप्ति तक तथा दिनांक 04.06.2024 को मतगणना के दिन पूर्ण दिवस जनपद की समस्त देशी/विदेशी मदिरा के थोक / फुटकर दुकानों, सैन्य कैंटीननो को पूर्णतः बन्द रखने के आदेश दिए है। इस दौरान मादक पदार्थों की बिक्री एवं परिवहन पूर्णतः निषिद्ध रहेगी।उक्त आदेश का उल्लंघन करने करने वाले के विरूद्ध सुसंगत आबकारी अधिनियमों के तहत अनुज्ञापन निरस्तीकरण की कार्यवाही अमल में लायी जायेंगी।

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