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चम्पावत में चरस तस्करी के दो दोषियों को सजा, एक को 6 और दूसरे को 4 साल का कठोर कारावास

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देवीधुरा में बाइक सवारों से बरामद हुई थी 1.050 किलो चरस, अदालत ने लगाया कुल एक लाख रुपये का अर्थदंड

चम्पावत। चरस तस्करी के मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) अनुज कुमार संगल की अदालत ने दो दोषियों को कठोर कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। अदालत ने मनोज कुमार को छह वर्ष के कठोर कारावास के साथ 60 हजार रुपये अर्थदंड तथा दीपक सिंह को चार वर्ष के कठोर कारावास के साथ 40 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड जमा नहीं करने पर दोनों दोषियों को अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

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मामला अगस्त 2023 का है। पाटी ब्लॉक के देवीधुरा क्षेत्र में ढोलीगांव तिराहे के पास पुलिस और एसओजी की टीम चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान बाइक सवार दो संदिग्धों को रोककर तलाशी ली गई। तलाशी में मनोज कुमार (19), निवासी कियोलड़िया, बरेली (उत्तर प्रदेश) के कब्जे से 640 ग्राम चरस बरामद हुई, जबकि दूसरे आरोपी दीपक सिंह (22), निवासी कनवाड़, पाटी के पास से 410 ग्राम चरस मिली। दोनों के कब्जे से कुल 1 किलो 50 ग्राम चरस बरामद की गई थी। पुलिस ने दोनों के खिलाफ पाटी थाने में एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/20 के तहत मुकदमा दर्ज किया था। मामले की सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर अदालत ने दोनों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।