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चम्पावत : जीआईसी के स्वच्छ की हत्या के मामले में आरोपी दोषी करार

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चम्पावत। लोहाघाट विकास खंड के राजकीय इंटर कॉलेज पुलहिंडोला के स्वच्छक की हत्या करने वाले व्यक्ति को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। चम्पावत की विशेष सत्र न्यायालय ने हत्यारोपी को गुनाहगार ठहराया है। सजा की सुनवाई 16 अगस्त को होगी। जीआईसी पुलहिंडोला के स्वच्छक रमेश लाल निवासी ग्राम-माडैया देवीपुरा, भोजपुर जिला मुरादाबाद की 15 अगस्त 2019 को कुल्हाड़ी से हत्या कर दी गई थी। मृतक रमेश लाल के बेटे अरुण कुमार की तहरीर के आधार पर एक ग्रामीण प्रकाश सिंह के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 3(2) (5) SC-ST एक्ट के तहत पंचेश्वर कोतवाली में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। तब पुलिस ने हत्या के आरोप में प्रकाश सिंह को गिरफ्तार किया था। मामले में आरोप पत्र पेश होने के बाद अदालत में सुनवाई हुई। विशेष सत्र न्यायाधीश जिला जज अनुज कुमार संगल ने दोनों पक्षों की दलील सुनने और तमाम साक्ष्यों के आधार पर आरोपित प्रकाश सिंह को हत्या में दोषी माना। मामले की अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे जिला शासकीय अधिवक्ता वि‌द्याधर जोशी ने बताया कि कसूरवार व्यक्ति को सजा 16 अगस्त को सुनाई जाएगी।