जनपद चम्पावतटनकपुर

टनकपुर में 75 माइक्रोन से कम की पॉलीथीन पर लगेगा पूर्ण प्रतिबन्धित, व्यापारियों को 25 नवंबर तक का दिया गया समय

Ad
ख़बर शेयर करें -

टनकपुर। नगर पालिका सभागार में पॉलीथीन पर पूर्ण रूप से प्रतिबन्ध लगाये जाने के सम्बन्ध में मंगलवार को व्यापार मंडल एवं खोखा फड़ समितियों के सदस्यों / प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया। पालिकाध्यक्ष विपिन कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक का संचालन पालिका के अधिशासी अधिकारी राहुल कुमार सिंह ने किया। बैठक में बताया गया कि उत्तराखंड सरकार द्वारा 75 माइक्रोन से कम माइक्रोन की पॉलीथीन को पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित किया गया है। जिस हेतु नगर क्षेत्र, टनकपुर के समस्त व्यापारियों को दिनांक 25 नवम्बर तक का समय दिया गया है। दिनांक 25 नवम्बर के उपरान्त शासन द्वारा जारी शासनादेश / नियमावली के अनुपालन के क्रम में पॉलीथीन का उपयोग करने वाले व्यापारी एवं उपयोगकर्ता पर विशेष अभियान चलाकर चालान एवं जब्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी। पॉलीथीन प्रतिबन्ध से सम्बन्धित सूचना का व्यापक प्रचार-प्रसार पालिका द्वारा सम्पूर्ण नगर क्षेत्र में कराया जायेगा। बैठक में पालिका के वरिष्ठ सहायक कैलाश सिंह पटवाल, व्यापार मंडल अध्यक्ष शाहिद हुसैन, महामन्त्री संजय पांडेय, उपाध्यक्ष अंकित अग्रवाल, मनोज कुमार, सदस्य राजेश अग्रवाल खोखा फड़ यूनियन के सदस्य / प्रतिनिधि शहंशाह, शिवकुमार आदि मौजूद रहे।

Ad