चम्पावत: चरस तस्करी के मामले में दोषी को 8 साल की सजा, ₹80 हजार का जुर्माना
चम्पावत। विशेष सत्र न्यायालय ने चरस तस्करी के एक मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने बरेली के एक निवासी को दोषी करार देते हुए 8 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। सजा के साथ ही दोषी पर ₹80,000 का अर्थदंड भी लगाया गया है। जुर्माना न भरने की स्थिति में उसे 8 माह की अतिरिक्त जेल काटनी होगी।
मामला 27 जून 2022 का है, जब चम्पावत कोतवाली पुलिस ने चेकिंग के दौरान रामकिशोर (निवासी नवाबगंज, जिला बरेली, वर्तमान निवासी इमली पड़ाव, टनकपुर) के पास से 757 ग्राम चरस बरामद की थी। विशेष सत्र न्यायाधीश (NDPS) एवं जिला जज अनुज कुमार संगल ने 15 अप्रैल को इस मामले पर अपना फैसला सुनाया। अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता विद्याधर जोशी ने पैरवी की। न्यायालय ने तमाम गवाहों, साक्ष्यों और दस्तावेजों के गहन परीक्षण के बाद अभियुक्त को NDPS एक्ट की धाराओं के तहत दोषी पाया। अदालत ने यह भी आदेश दिया है कि अभियुक्त द्वारा जेल में बिताई गई पिछली अवधि को उसकी मुख्य सजा की अवधि से कम कर दिया जाए।

