रीठा पुलिस ने टैक्सी व परचून की दुकान में शराब बेचने व पिलाने के आरोप में दो को गिरफ्तार किया
चम्पावत। रीठा साहिब थाना पुलिस ने एक व्यक्ति को टैक्सी में अवैध रूप से शराब बेचने व पिलाने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। थानाध्यक्ष रीठा व उनकी टीम ने 30 जून की देर रात्रि चेकिंग के दौरान मेला चौक के पास अभियुक्त प्रकाश सिंह पुत्र स्वरूप सिंह निवासी ग्राम परेवा थाना रीठा साहिब जनपद चम्पावत को अपने वाहन बोलेरो UK04TA/9481 में लोगों को अवैध रूप से शराब बेचने और पिलाने के अपराध में 05 बोतल मेकडबल रम व 01 आधा हाफ 08 PM मय 4 प्लास्टिक के गिलास और पानी की बोतल के साथ गिरफ्तार किया। उसके खिलाफ रीठा थाने में FIR NO-10/24 U/S 21/60 EX ACT का अभियोग पंजीकृत किया गया है। पुलिस ने कहा है कि इस तरह की कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी। पुलिस टीम में थानाध्यक्ष कमलेश भट्ट, उप निरीक्षक तेज कुमार, कांस्टेबल हयात सिंह, कांस्टेबल चालक सुमित राणा शामिल रहे।
इससे पहले रीठा पुलिस ने परचून की दुकान में अवैध रुप से लोगों को शराब पिलाते हुए एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया था। 30 जून को थानाध्यक्ष रीठा व उनकी टीम ने चेकिंग के दौरान असेड़ा पुल के पास अभियुक्त परमानंद भट्ट पुत्र बच्ची राम भट्ट, निवासी तलाड़ी पिनाना थाना रीठा साहिब जनपद चम्पावत को अपनी परचून की दुकान में शराब पिलाते हुए 08 पूरे व एक आधा देसी मसालेदार माल्टा शराब सहित गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त के विरुद्ध थाना रीठा में धारा 21/60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त द्वारा पूछताछ में बताया कि वह देसी शराब भट्टी से शराब खरीद कर डेढ़ सौ रुपया प्रति पव्वा के हिसाब से लोगों को बेचता है। अभियुक्त परमानंद भट्ट के विरुद्ध थाना रीठा में पूर्व से 07 अभियोग आबकारी अधिनियम के पंजीकृत हैं तथा गत 12 मार्च को उप जिला अधिकारी पाटी द्वारा अभियुक्त का गुंडा एक्ट में BW जारी किया गया था। पुलिस टीम में थानाध्यक्ष कमलेश भट्ट, उप निरीक्षक तेज कुमार, कांस्टेबल हयात सिंह, कांस्टेबल सुमित राणा शामिल रहे।