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चम्पावत : पूर्व ग्राम प्रधान से बदसलूकी मामले में 10 दोषियों को 5-5 साल की सजा

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चम्पावत। बनबसा के गुदमी की पूर्व ग्राम प्रधान विनीता राना के साथ बदसलूकी और जातिसूचक शब्दों के इस्तेमाल के मामले में चम्पावत की विशेष सत्र न्यायालय ने 10 अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए 5-5 साल के कारावास की सजा सुनाई है। दोषियों में पांच महिलाएं शामिल हैं। अदालत ने सभी पर 37,000-37,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे जिला शासकीय अधिवक्ता विद्याधर जोशी ने बताया कि अदालत ने तमाम गवाहों, साक्ष्यों और दस्तावेजों के परीक्षण के बाद सभी 10 आरोपियों को विभिन्न धाराओं में दोषी पाया।

आपदा राहत सामग्री बांटने के दौरान हुई थी घटना

वर्ष 2024 में 6 से 9 जुलाई के बीच आई आपदा में बनबसा के कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए थे। तत्कालीन ग्राम प्रधान विनीता राना के अनुसार, 10 जुलाई 2024 को आपदा पीड़ितों को राहत सामग्री वितरण में सहयोग के लिए प्रशासन ने उन्हें बुलाया था। आरोप है कि प्रधान के मौके पर पहुंचने से पहले कुछ ग्रामीणों के भड़काने पर पांच महिलाओं समेत 10 लोगों ने उनके साथ धक्का-मुक्की और गालीगलौज की। इस दौरान कथित तौर पर जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए उन्हें जूते-चप्पलों की माला भी पहनाई गई। विनीता राना की तहरीर पर 11 जुलाई 2024 को बनबसा थाने में नौ लोगों के खिलाफ नामजद और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले में भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के साथ एससी/एसटी एक्ट की धाराओं में भी कार्रवाई की गई।

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अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर सुनाया फैसला

चार्जशीट दाखिल होने के बाद मामले की सुनवाई विशेष सत्र न्यायालय में हुई। गवाहों के बयान, दस्तावेजी साक्ष्य और अन्य प्रमाणों का परीक्षण करने के बाद विशेष सत्र न्यायाधीश (एससी-एसटी) जिला जज अनुज कुमार संगल ने सभी 10 अभियुक्तों को दोषी करार दिया और प्रत्येक को पांच वर्ष के कारावास तथा 37 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।

ये 10 आरोपी दोषी करार…

दोषी ठहराए गए आरोपियों में हेमा खड़ायत (48), लीला दिगारी (45), जानकी कलौनी (50), दिनेश कलौनी (53), रोहित जेम्स (35), पिंकी जेम्स उर्फ सारिका (43), निखिल जेम्स उर्फ अमन (23), संजीव सिंह (45), निर्मला दिगारी (47) और संदीप लॉरेंस (54) शामिल हैं। सभी आरोपी गुदमी, बनबसा, चम्पावत के निवासी हैं।

पीड़िता को मिलेगा दो लाख रुपये का प्रतिकर

अदालत के आदेश के अनुसार, दोषियों द्वारा जमा किए जाने वाले अर्थदंड में से 1 लाख रुपये पीड़िता विनीता राना को उनके बैंक खाते के माध्यम से दिए जाएंगे। इसके अलावा राज्य सरकार की ओर से भी पीड़िता को 1 लाख रुपये की प्रतिकर राशि प्रदान की जाएगी। इसके लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, चम्पावत आवश्यक कार्रवाई करेगा।