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उत्तराखंड कैबिनेट के 17 फैसले: सहकारिता नीति से लेकर उपनल कर्मचारियों और 1320 मेगावाट पावर प्लांट तक बड़े निर्णय

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देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंगलवार, 25 अगस्त को सचिवालय में कैबिनेट बैठक आयोजित हुई। सुबह करीब 11 बजे शुरू हुई बैठक में सरकार ने 17 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई। बैठक में कई विभागों से जुड़े नीतिगत फैसलों के साथ परिवहन, स्वास्थ्य, शहरी विकास, सैनिक कल्याण, ऊर्जा और कार्मिक विभाग से जुड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

बैठक में कैबिनेट मंत्री खजान दास, गणेश जोशी, सतपाल महाराज, राम सिंह कैड़ा, मदन कौशिक, सुबोध उनियाल और प्रदीप बत्रा मौजूद रहे। वहीं कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या, धन सिंह रावत, सौरभ बहुगुणा और भरत सिंह चौधरी बैठक में शामिल नहीं हुए।

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कैबिनेट के प्रमुख फैसले

उत्तराखंड सहकारिता नीति-2026 को मंजूरी
राष्ट्रीय सहकारी नीति-2026 के अनुरूप राज्य की नई उत्तराखंड सहकारिता नीति-2026 को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी।

वाहनों पर ग्रीन सेस में बदलाव
परिवहन क्षेत्र में उत्तराखंड मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम को मंजूरी दी गई। राज्य में CNG वाहनों को ग्रीन सेस में मिल रही छूट जारी रहेगी, जबकि हाइब्रिड वाहनों को दी जा रही राहत वापस लेने का फैसला किया गया है।

नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति तैयार होगी
सरकार देश के अन्य राज्यों की EV नीतियों का अध्ययन करने के बाद उत्तराखंड के लिए नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति तैयार करेगी। मुख्यमंत्री ने कैबिनेट बैठक के दौरान इस संबंध में निर्देश दिए।

स्वास्थ्य विभाग में नए प्रावधान
उत्तराखंड चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग के सांख्यिकी संवर्ग को मंजूरी दी गई। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग के तहत दवाओं और सर्जिकल सामग्री की खरीद के लिए उत्तराखंड मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन के गठन को भी मंजूरी मिली। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित होने वाला यह कॉरपोरेशन दवाओं, सर्जिकल सामग्री और रसायनों की खरीद करेगा।

हरिद्वार में NCDC के लिए जमीन
राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (NCDC) के लिए हरिद्वार में एक एकड़ भूमि उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही कारापाल सेवा नियमावली को भी मंजूरी मिली।

लोकायुक्त चयन के लिए खोजबीन समिति
उत्तराखंड लोकायुक्त अधिनियम-2014 के तहत सदस्यों के चयन के लिए उत्तराखंड लोकायुक्त खोजबीन समिति-2026 के गठन को मंजूरी दी गई।

आबादी सर्वेक्षण अभिलेख नियमावली मंजूर
कैबिनेट ने उत्तराखंड आबादी सर्वेक्षण अभिलेख नियमावली-2026 को भी मंजूरी प्रदान की।

सीड्स कॉरपोरेशन के कर्मचारियों का समायोजन
उत्तराखंड सीड्स एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को अन्य विभागों में समायोजित करने पर सहमति बनी।

काठबंगला के 116 आवासों पर बड़ा फैसला
रिस्पना नदी के किनारे काठबंगला में बनाए गए 116 आवासों में मलिन बस्ती के लोगों से ली जाने वाली 10 प्रतिशत राशि अब राज्य सरकार वहन करेगी।

शहरी निकायों में पेयजल और सीवरेज कार्यों को मंजूरी
शहरी निकायों में पेयजल और सीवरेज से जुड़े विभिन्न कार्यों को कैबिनेट ने मंजूरी दी।

ऋषिकेश में कैंसर इंस्टीट्यूट के प्रस्ताव को मंजूरी
अंत्योदय फाउंडेशन की ओर से ऋषिकेश में प्रस्तावित कैंसर इंस्टीट्यूट को मंजूरी दी गई। परियोजना के लिए स्टांप ड्यूटी में छूट देने का भी फैसला हुआ।

वेतन नियमावली में संशोधन
कार्मिक विभाग की वेतन नियमावली में आंशिक संशोधन को कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान की।

उत्तरांचल विश्वविद्यालय की नियमावली मंजूर
उत्तराखंड निजी विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत उत्तरांचल विश्वविद्यालय की नियमावली को मंजूरी दी गई।

उपनल कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला

सैनिक कल्याण विभाग के तहत कार्यरत उपनल कर्मचारियों को समान कार्य के लिए समान वेतन का लाभ तीन चरणों में दिए जाने पर सहमति बनी है। एक जनवरी 2016 से ब्रेक वाले कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का लाभ देने का भी निर्णय लिया गया है।

स्वीकृत पदों के सापेक्ष कार्यरत उपनल कर्मचारियों के लिए नए पद सृजित किए जाएंगे। इसके लिए शासन स्तर पर समिति गठित होगी। कर्मचारियों को परिवर्तनीय महंगाई भत्ते का लाभ देने का भी प्रावधान किया गया है। नए पद सृजित नहीं होने की स्थिति में कर्मचारियों के समायोजन की व्यवस्था की जाएगी।

अग्निवीरों के लिए बनेगा समर्पित प्रकोष्ठ

सेवा मुक्त होकर वापस लौटने वाले अग्निवीरों के लिए समर्पित प्रकोष्ठ बनाया जाएगा। प्रकोष्ठ के गठन के लिए छह पदों को मंजूरी दी गई है। इसका उद्देश्य सेवा के बाद लौटने वाले अग्निवीरों के पुनर्वास और रोजगार संबंधी मामलों को संस्थागत रूप से आगे बढ़ाना होगा।

1320 मेगावाट के पावर प्लांट को अदानी समूह को देने का फैसला

ऊर्जा विभाग से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्ताव में 1320 मेगावाट क्षमता के कोयला आधारित पावर प्लांट को अदानी समूह को देने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए छत्तीसगढ़ में कोल ब्लॉक आवंटित हो चुका है। प्रस्ताव के अनुसार अदानी पावर प्लांट का निर्माण करेगी और परियोजना 25 वर्षों के लिए अदानी को दी गई है।

कैबिनेट के इन फैसलों में स्वास्थ्य सेवाओं और कर्मचारियों से जुड़े मुद्दों के साथ-साथ ऊर्जा, परिवहन, शहरी विकास और रोजगार से संबंधित कई महत्वपूर्ण निर्णय शामिल हैं।