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चम्पावत : कोर्ट ने एनआई एक्ट के दोषी को सजा सुनाई

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चम्पावत। कोर्ट ने एनआई एक्ट के दोषी को छह माह जेल की सजा सुनाई। साथ ही 60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जानकारी के अनुसार लोहाघाट के कोयाटी निवासी जीवन सिंह बोहरा ने दिसंबर 2022 में अदालत में वाद दायर किया। कहा कि सुंई लोहाघाट निवासी कमल ओली के पांच लाख रुपये कर्ज मांगने पर चेक दिया। तय समय में धनराशि वापस नहीं करने पर पता चला कि कमल का खाता बंद चल रहा है। जीवन ने वाद दायर कर मूल राशि के साथ 12 फीसदी ब्याज और अधिवक्ता की फीस के 50 हजार रुपये देने की मांग की। जिसके बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट जहां आरा अंसारी ने कमल ओली को छह माह की सजा, 5.60 लाख रुपये जीवन सिंह को देने और दस हजार रुपये राजकोष में जमा करने के आदेश दिए। वादी की ओर से अधिवक्ता राम सिंह बिष्ट ने पैरवी की।

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