चंपावतजनपद चम्पावतनवीनतम

चम्पावत : चरस तस्करी के दो दोषियों को जेल और जुर्माना, चम्पावत विशेष न्यायालय का फैसला

ADVERTISEMENTS Ad
ख़बर शेयर करें -

चम्पावत। विशेष सत्र न्यायालय (NDPS) ने चरस तस्करी के मामले में दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। जिला जज अनुज कुमार संगल ने दोनों दोषियों को कठोर कारावास और आर्थिक दंड से दंडित किया है। जुर्माना न चुकाने पर उन्हें अतिरिक्त जेल काटनी होगी।

अभियोजन पक्ष के अनुसार 21 जून 2022 को लोहाघाट क्षेत्र के देवराड़ी बैंड के पास पुलिस को चेकिंग अभियान के दौरान अनुज सिंह बोहरा (29) के पास से 200 ग्राम और पवन सिंह (30) के पास से 160 ग्राम चरस बरामद हुईं थी। दोनों के खिलाफ लोहाघाट थाने में NDPS एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। आरोप पत्र दाखिल होने के बाद विशेष सत्र न्यायालय में मामले की सुनवाई शुरू हुई। सभी पक्षों की दलील, गवाहों और उपलब्ध साक्ष्यों के परीक्षण के बाद विशेष सत्र न्यायालय ने दोनों अभियुक्तों को दोषी पाया। विशेष सत्र न्यायाधीश (NDPS) जिला जज अनुज कुमार संगल ने दोषी चम्पावत के मल्ली चौकी निवासी अनुज सिंह बोहरा को 5 वर्ष का कठोर कारावास और 50 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। जबकि दूसरे दोषी चंपावत के कांडा निवासी पवन सिंह को 2 वर्ष कठोर कारावास और 25 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं देने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

Ad Ad

Ad Ad