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चम्पावत: जिला पंचायत सदस्य कृष्णानंद जोशी का निर्वाचन रद्द, जिला न्यायालय ने सुनाया बड़ा फैसला

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चम्पावत। उत्तराखंड के चम्पावत जिले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जिला न्यायालय ने शक्तिपुरबूंगा सीट से जिला पंचायत सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए कृष्णानंद जोशी का चुनाव रद्द कर दिया गया है। आज, 28 अप्रैल को जिला जज अनुज कुमार संगल ने यह महत्वपूर्ण आदेश जारी किया, जिसके बाद अब यह सीट रिक्त हो गई है।

क्या है पूरा मामला?
जुलाई 2025 में उत्तराखंड के 12 जिलों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न हुए थे। चम्पावत की शक्तिपुरबूंगा सीट पर कृष्णानंद जोशी ने जीत दर्ज की थी। उन्होंने भाजपा समर्थित प्रत्याशी मनमोहन सिंह बोहरा को 345 वोटों के अंतर से हराया था। चुनाव परिणामों के अनुसार:
कृष्णानंद जोशी: 2259 वोट (विजेता)
मनमोहन सिंह बोहरा: 1914 वोट (दूसरे स्थान पर)
मनीष महर: 1734 वोट
दिनेश चंद्र चौड़ाकोटी: 1041 वोट
चंद्र सिंह: 812 वोट

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निर्वाचन रद्द होने का कारण…

चुनाव हारने के बाद दूसरे नंबर पर रहे प्रत्याशी मनमोहन सिंह बोहरा ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि कृष्णानंद जोशी का नाम चम्पावत विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में दो अलग-अलग जगहों पर दर्ज है, जो चुनावी नियमों का उल्लंघन है।
अदालत का फैसला
जिला जज अनुज कुमार संगल ने मामले की सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं और संबंधित दस्तावेजों का गहन परीक्षण किया। आरोपों की पुष्टि होने पर न्यायालय ने आज कृष्णानंद जोशी के निर्वाचन को अवैध घोषित करते हुए उसे रद्द करने का आदेश दिया।
इस फैसले के बाद शक्तिपुरबूंगा जिला पंचायत सीट अब आधिकारिक रूप से खाली हो गई है। आने वाले समय में इस सीट पर उपचुनाव की प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है।

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