चम्पावत : पाटी में हुए हत्याकांड के दोषी को आजीवन कारावास की सजा
चम्पावत। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने हत्या के एक आरोपी को गुनाहगार ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की पैरवी करने वाले जिला शासकीय अधिवक्ता विद्याधर जोशी ने बताया कि सत्र न्यायाधीश जिला जज अनुज कुमार संगल ने अभियुक्त बबलू सिंह मेहता को यह सजा दी है।
यह पूरा मामला पाटी क्षेत्र का है, जहां 14 फरवरी 2024 की शाम करीब 7:45 बजे ग्राम प्रधान सुरेश चंद्र जोशी के बेटे खिलानंद जोशी उर्फ खिलेश (30), निवासी कजीना पाटी की बबलू सिंह मेहता ने पनिया पाटी में चाकू घोंपकर बेरहमी से हत्या कर दी थी। इस घटना के बाद मृतक के पिता सुरेश चंद्र जोशी की तहरीर पर पाटी थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस द्वारा आरोप पत्र दाखिल होने के बाद सत्र न्यायालय में मामले की नियमित सुनवाई हुई। अदालत ने विभिन्न साक्ष्यों, गवाहों के बयान एवं अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों के गहन परीक्षण के बाद बीते 29 मई को अभियुक्त को दोषी ठहराया था। इसके बाद चंपावत के सत्र न्यायाधीश जिला जज अनुज कुमार संगल ने 30 मई को अपना अंतिम फैसला सुनाते हुए दोषी बबलू सिंह मेहता को आजीवन कारावास की सजा का आदेश दिया।

