उत्तराखंड में अब धार्मिक जुलूस निकालना व धरना प्रदर्शन करना नहीं होगा आसान, डीजीपी ने दिए दिशा निर्देश, छुट्टी के दिन ही मिल सकेगी अनुमति
देहरादून। धार्मिक जुलूसों एवं धरना/प्रदर्शनों के दौरान आमजनमानस को हो रही असुविधा को दृष्टिगत रखते हुए डीजीपी अभिनव कुमार ने सभी जनपद प्रभारियों को आमजनमानस की सुविधा और सार्वजनिक शान्ति व्यवस्था बनाये रखते हुए जुलूसों को विनियमित करने के उद्देश्य से आयोजनों की अनुमति के सम्बन्ध में सम्बन्धित जिलाधिकारी से समन्वय कर निम्न बिन्दुओं पर कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं।
1- आयोजनों हेतु यह संज्ञान में रखा जाये कि किसी भी आयोजन से अस्पताल व शिक्षण संस्थाओं के कार्यों में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो।
2- आयोजनों से मरीजों व छात्र-छात्राओं को विद्यालय आने-जाने में कोई रुकावट उत्पन्न न हो।
3- आयोजनों की समय सीमा निर्धारित की जाये तथा निर्धारित समय के पश्चात उक्त जमाव को अविधिमान्य जन समूह घोषित किया जाये।
4- आयोजनों हेतु अनुमति दिये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि उक्त आयोजन से आम जनमानस के सामान्य जीवन में कोई रूकावट उत्पन्न न हो।
5- जुलूस, प्रदर्शन आदि का मार्ग विनियमित करने से पूर्व उपरोक्त उल्लेखित समस्याओं को संज्ञान में रखा जाये।
6- आयोजनों की सामान्यतः अनुमति राजकीय कार्य दिवसों पर न दी जाये।
7- आयोजनों की अनुमति अधिक से अधिक राजकीय अवकाशों के दौरान दी जाये।
8- धरना-प्रदर्शन आदि यथासंभव निर्धारित धरना स्थल पर ही करने की अनुमति दी जाये।