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नंदा गौरा योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू, पात्र बालिकाओं को मिलेगी ₹11 हजार से ₹51 हजार तक की सहायता

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चम्पावत। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखंड द्वारा संचालित नंदा गौरा योजना के तहत पात्र लाभार्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। जिला कार्यक्रम अधिकारी पीसी बृजवाल ने बताया कि योजना का लाभ एक परिवार की अधिकतम दो जीवित पात्र बालिकाओं को दिया जा सकता है।

योजना के तहत कन्या शिशु के जन्म पर ₹11 हजार की आर्थिक सहायता दिए जाने का प्रावधान है। इसके अलावा कक्षा 12वीं उत्तीर्ण करने के बाद स्नातक अथवा न्यूनतम एक वर्ष के डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाली अविवाहित बालिकाओं को ₹51 हजार की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

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जिला कार्यक्रम अधिकारी ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में नवजात पात्र बालिकाओं के अभिभावक विभागीय पोर्टल www.nandagaurauk.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए बालिका के जन्म के छह माह के भीतर आवेदन करना अनिवार्य है। वहीं, वित्तीय वर्ष 2026-27 में कक्षा 12वीं उत्तीर्ण करने के बाद किसी शासकीय मान्यता प्राप्त संस्थान में स्नातक अथवा न्यूनतम एक वर्ष के डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाली पात्र अविवाहित बालिकाएं 30 नवंबर 2026 तक पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। उन्होंने बताया कि योजना की अनिवार्य अर्हताओं और अद्यतन दिशा-निर्देशों से संबंधित विस्तृत शासनादेश www.nandagaurauk.in तथा महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग की वेबसाइट www.wecd.uk.gov.in पर उपलब्ध हैं।

जिला कार्यक्रम अधिकारी ने सभी पात्र लाभार्थियों और अभिभावकों से अपील की है कि वे निर्धारित समय सीमा का ध्यान रखते हुए समय से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी करें। आवेदन से संबंधित किसी भी अतिरिक्त जानकारी अथवा सहायता के लिए जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय या संबंधित बाल विकास परियोजना कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।