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चम्पावत में पालतू कुत्तों का पंजीकरण होगा अनिवार्य, बिना रजिस्ट्रेशन पर कार्रवाई; खुले में गंदगी फैलाने पर ₹5,000 तक जुर्माना

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चम्पावत। नगर पालिका परिषद चम्पावत की बोर्ड बैठक में पालतू कुत्तों के पंजीकरण एवं नियमन के लिए प्रस्तावित श्वान उपविधि-2026 को जनसुझाव के लिए प्रकाशित करने का निर्णय लिया गया। बैठक में सफाई व्यवस्था, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सीसीटीवी विस्तार और नगर की अन्य व्यवस्थाओं से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई।

बैठक में निर्णय लिया गया कि नगर पालिका क्षेत्र में तीन माह या उससे अधिक आयु के सभी पालतू श्वानों का पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। पंजीकरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष की 31 मार्च तक वैध रहेगा और हर वर्ष इसका नवीनीकरण कराना होगा। इसके लिए 500 रुपये वार्षिक पंजीकरण शुल्क तथा 200 रुपये वार्षिक नवीनीकरण शुल्क निर्धारित किया गया है। समय पर नवीनीकरण नहीं कराने पर प्रत्येक तीन माह की देरी पर 100 रुपये विलंब शुल्क लिया जाएगा। छह माह तक नवीनीकरण नहीं होने पर पंजीकरण निरस्त कर दिया जाएगा और दोबारा पंजीकरण के लिए 700 रुपये शुल्क देना होगा।

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सार्वजनिक स्थानों पर कुत्तों के लिए सख्त नियम

बोर्ड बैठक में यह भी तय किया गया कि श्वान स्वामी अपने पालतू कुत्तों को सार्वजनिक स्थानों पर बिना सुरक्षा उपायों के नहीं घुमाएंगे। सार्वजनिक स्थानों पर कुत्तों के मुंह पर मजल (सुरक्षात्मक जाली) लगाना अनिवार्य होगा। यदि किसी श्वान के कारण कोई अप्रिय घटना होती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित पशु स्वामी की होगी और उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

इसके अलावा धार्मिक स्थलों, पार्कों, अस्पतालों, खेल मैदानों और सार्वजनिक सड़कों पर कुत्तों को शौच के लिए ले जाने पर रोक लगाने का प्रस्ताव भी रखा गया। यदि किसी पालतू श्वान द्वारा सार्वजनिक स्थान पर मल त्याग किया जाता है तो उसे तत्काल साफ करना संबंधित स्वामी की जिम्मेदारी होगी। नियमों का उल्लंघन करने पर 5,000 रुपये तक का अर्थदंड लगाया जा सकेगा।

चेतावनी बोर्ड और सुरक्षा व्यवस्था होगी अनिवार्य

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि पालतू श्वान पालने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपने परिसर में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था और चारदीवारी सुनिश्चित करनी होगी। साथ ही भवन के प्रवेश द्वार पर “यहां पालतू श्वान है” संबंधी चेतावनी बोर्ड लगाना भी अनिवार्य होगा।

सफाई व्यवस्था और कूड़ा प्रबंधन पर भी अहम फैसले

बोर्ड ने पालिका के सफाई कर्मचारियों को आवश्यक सुरक्षा उपकरण एवं सामग्री उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को प्रभावी बनाने के लिए डोर-टू-डोर कूड़ा संग्रहण प्रणाली को और सुदृढ़ करने तथा खुले में कूड़ा फेंकने वालों पर कार्रवाई के लिए नगर में सीसीटीवी नेटवर्क के विस्तार पर भी सहमति बनी।

सड़कें खोदकर जल संयोजन लेने वालों पर होगी कार्रवाई

बैठक में नगर क्षेत्र की सड़कों को क्षतिग्रस्त कर अनाधिकृत रूप से जल संयोजन लेने वालों के खिलाफ जल संस्थान एवं संबंधित विभागों के समन्वय से कार्रवाई करने का भी निर्णय लिया गया।

बैठक का संचालन अधिशासी अधिकारी भरत त्रिपाठी ने किया। इस दौरान नगर पालिका के सभासदों, नामित सदस्यों एवं विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने भाग लेकर प्रस्तावों पर चर्चा की और उन्हें स्वीकृति प्रदान की। बैठक में सभासद प्रेमा चिलकोटी, गीता अधिकारी, मणिप्रभा तिवारी, पूजा वर्मा, बबीता प्रहरी, नन्दन सिंह तड़ागी, गौरव कलौनी, दिनेश चन्द्र बरदोला, नामित सभासद जगदीश चन्द्र पनेरू, पुष्पा ओझा, गौरव पाण्डेय, प्रकाश नाथ तथा जगदीश लाल शाह सहायक लेखाकार, आशीष धीमान अवर अभियन्ता, महेश सिंह चैहान सिटी मिशन मैनेजर, सचिन कुॅवर, मुकेश बोहरा, प्रदीप भट्ट, पवन पाण्डेय उपस्थित रहे।