टनकपुर: कोर्ट ने आदतन चोर की परिवीक्षा रद्द कर भेजा जेल,हुई थी तीन साल की सजा
टनकपुर/चम्पावत। न्यायिक मजिस्ट्रेट काजल रानी की अदालत ने आदतन चोरी के आरोपी मदन सिंह सामंत (निवासी नयागोठ, टनकपुर, जनपद चम्पावत) की परिवीक्षा समाप्त करते हुए उसे तीन वर्ष के कारावास और ₹5000 के अर्थदंड से दंडित किया है।
सहायक अभियोजन अधिकारी गौरव अग्रवाल के अनुसार, अदालत ने आरोपी को नवंबर 2025 में चोरी के मामले में दोषी ठहराते हुए तीन साल की सजा सुनाई थी। हालांकि, उस समय उसके आपराधिक इतिहास न होने के आधार पर एक वर्ष की परिवीक्षा पर रिहा कर दिया गया था। साथ ही शर्त रखी गई थी कि वह इस अवधि में कोई अपराध नहीं करेगा, लेकिन परिवीक्षा अवधि के दौरान ही मार्च 2026 में टनकपुर पुलिस ने उसे बलवंत कुमार पांडेय की दुकान से मोबाइल फोन चोरी करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पास से चोरी किया गया मोबाइल भी बरामद हुआ। इसके बाद उसे न्यायिक अभिरक्षा में पिथौरागढ़ जेल भेज दिया गया।
इस घटनाक्रम के बाद अभियोजन पक्ष ने अदालत में प्रार्थना पत्र देकर आरोपी की परिवीक्षा समाप्त कर मूल सजा लागू करने की मांग की, जिसे न्यायालय ने स्वीकार कर लिया। दूसरे मामले में आरोपी ने जमानत के लिए आवेदन करते हुए स्वयं को टीबी से ग्रसित बताया, लेकिन अदालत के आदेश पर हुए मेडिकल परीक्षण में टीबी की पुष्टि नहीं हुई। इसके आधार पर न्यायालय ने जमानत याचिका खारिज कर दी और आरोपी को जेल भेजने के निर्देश दिए।

