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चम्पावत : टैक्सी चालक हत्याकांड में मुख्य आरोपी हरीश भट्ट को आजीवन कारावास, तीन अन्य को संदेह का लाभ देकर कोर्ट ने किया बरी

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चम्पावत। टनकपुर में हुए एक सनसनीखेज टैक्सी चालक हत्याकांड मामले में विशेष सत्र न्यायालय ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुना दिया है। न्यायालय ने मुख्य अभियुक्त हरीश भट्ट को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और अर्थदंड की कठोर सजा सुनाई है, जबकि मामले में नामजद तीन अन्य आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया है।

जिला शासकीय अधिवक्ता विद्याधर जोशी से प्राप्त जानकारी के अनुसार, विशेष सत्र न्यायाधीश व जिला जज अनुज कुमार संगल की अदालत ने साक्ष्यों, गवाहों के बयानों और विभिन्न दस्तावेजों के गहन परीक्षण के बाद यह फैसला सुनाया। यह पूरा मामला 26 दिसंबर 2024 का है, जब टनकपुर में रोडवेज वर्कशॉप के पास टैक्सी चालक नरेंद्र मिश्रा उर्फ रिंकू (41 वर्ष) की चाकू से गोदकर बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड के आरोप में पुलिस ने हरीश भट्ट (निवासी बिचई), धर्मेंद्र कुमार (निवासी वार्ड नंबर 6), आकाश पाटनी (निवासी ककरालीगेट) और दीपक राम उर्फ दीपू उर्फ अंग्रेज (निवासी नेपाली बस्ती मनिहारगोठ, टनकपुर) के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था।

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न्यायालय ने मुख्य आरोपी हरीश भट्ट को भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103(1) के तहत आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इसके अलावा उसे बीएनएस की धारा 238 के तहत 3 वर्ष के साधारण कारावास व 10 हजार रुपये जुर्माना, और शस्त्र अधिनियम की धारा 4/25 के अंतर्गत भी 3 वर्ष के साधारण कारावास व 10 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया है। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में अभियुक्त को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। हालांकि, हरीश भट्ट को बीएनएस की धारा 61 के आरोपों से दोषमुक्त किया गया है। दूसरी ओर, मामले के तीन अन्य अभियुक्तों आकाश पाटनी, धर्मेंद्र कुमार और दीपक राम उर्फ दीपू को बीएनएस की धारा 103(1), 238 और 61 के आरोपों में संदेह का लाभ देते हुए कोर्ट ने दोषमुक्त कर दिया है। दोषमुक्त किए गए इन तीनों आरोपियों को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 481 के अंतर्गत 50 हजार रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र और इतनी ही धनराशि के दो-दो विश्वसनीय व सक्षम प्रतिभू मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत की संतुष्टि के अनुसार दाखिल करने के निर्देश दिए गए हैं।

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