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टनकपुर : पांच लाख रुपये के लिए विवाहिता का उत्पीड़न करने का आरोप, पति समेत चार पर मुकदमा

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जलती सिगरेट से दागने और मारपीट के आरोप, पीलीभीत निवासी महिला की तहरीर पर टनकपुर पुलिस ने दर्ज किया केस

टनकपुर/चम्पावत। दहेज में पांच लाख रुपये की मांग को लेकर विवाहिता का उत्पीड़न करने और उसके साथ मारपीट करने के आरोप में टनकपुर पुलिस ने पति, सास, ससुर और ननद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पीड़िता ने पति पर शराब पीकर मारपीट करने, जलती सिगरेट से शरीर को दागने और अश्लील वीडियो बनाकर बदनाम करने की धमकी देने समेत कई गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

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पीलीभीत निवासी अर्चना वाल्मीकि ने टनकपुर कोतवाली में दी तहरीर में बताया कि उसका विवाह 14 नवंबर 2024 को विवेक वाल्मीकि पुत्र बाबू लाल वाल्मीकि, निवासी बैनी चौधरी, लाल रोड, पीलीभीत के साथ ईसाई रीति-रिवाज से हुआ था। महिला के अनुसार, उसके पिता ने शादी में अपनी सामर्थ्य के अनुसार घरेलू सामान उपहार स्वरूप दिया था, लेकिन शादी के बाद से ही पति और ससुराल पक्ष के लोग कथित तौर पर पांच लाख रुपये की मांग कर उसे प्रताड़ित करने लगे।

जलती सिगरेट से दागने और मारपीट का आरोप

पीड़िता ने आरोप लगाया कि उसका पति शराब पीकर अक्सर उसके साथ मारपीट करता था। उसने कई बार उसकी हत्या का प्रयास किए जाने का भी आरोप लगाया है। तहरीर के मुताबिक, पति ने जलती सिगरेट से उसके शरीर के कुछ हिस्सों को दागा, जिसके निशान उसके बाएं हाथ पर मौजूद हैं। महिला ने पति पर अश्लील वीडियो बनाकर उसे बदनाम करने की धमकी देने का आरोप भी लगाया है।

पीड़िता के अनुसार, उसकी ननद भी उसके साथ मारपीट करती थी और दुर्व्यवहार करती थी। उसने पति विवेक, सास पदमा वाल्मीकि, ससुर बाबू लाल वाल्मीकि और ननद क्रिस्टीना उर्फ कली कार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की।

बीएनएस समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज

सीओ टनकपुर निहारिका सेमवाल ने बताया कि महिला की तहरीर के आधार पर पति, सास, ससुर और ननद के खिलाफ दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 तथा भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले की जांच उपनिरीक्षक गुरविंदर कौर को सौंपी गई है। पुलिस के अनुसार, मामले में जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आरोपों की पुष्टि होना अभी बाकी है।