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चम्पावत: तेंदुए की खाल की तस्करी में दो दोषियों को 5-5 साल की सजा, 25-25 हजार का जुर्माना

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चम्पावत। जिला एवं सत्र न्यायालय चम्पावत ने वन्यजीव तस्करी के एक मामले में दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए 5-5 वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोनों पर 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में उन्हें 6-6 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

मामला 25 जून 2020 का है। पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने चल्थी क्षेत्र में चेकिंग के दौरान एक कार को रोका। तलाशी के दौरान कार में सवार अजय टम्टा (26) निवासी चकरपुर, थाना खटीमा और खुशाल मेहरा (27) निवासी तिगरी भुड़ाई, थाना खटीमा, जिला ऊधमसिंह नगर के कब्जे से तेंदुए की एक-एक खाल बरामद हुई थी।

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बरामदगी के बाद दोनों आरोपियों के खिलाफ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। विवेचना पूरी होने के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया, जिसके बाद मामले की सुनवाई शुरू हुई।

सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों, गवाहों के बयान और दस्तावेजी प्रमाणों के आधार पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनुज कुमार संगल ने दोनों आरोपियों को दोषी ठहराया।

न्यायालय ने अजय टम्टा और खुशाल मेहरा को 5-5 वर्ष के साधारण कारावास और 25-25 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। आदेश में यह भी कहा गया है कि यदि अर्थदंड जमा नहीं किया जाता है, तो दोनों दोषियों को 6-6 महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।