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चम्पावत में स्मैक तस्करी के दो दोषियों को दो-दो साल की सजा, अदालत ने लगाया ₹25-25 हजार जुर्माना

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चम्पावत। वर्ष 2021 के स्मैक तस्करी मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश (एनडीपीएस) अनुज कुमार संगल की अदालत ने अहम फैसला सुनाते हुए दो आरोपियों को दोषी करार दिया है। न्यायालय ने दोनों को दो-दो वर्ष के कठोर कारावास और 25-25 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा नहीं करने पर दोनों को छह-छह माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, 27 अक्टूबर 2021 को कोतवाली चम्पावत पुलिस ने चेकिंग अभियान के दौरान मुड़ियानी निवासी मनोज सिंह उर्फ जमाई (31) के कब्जे से 7.8 ग्राम स्मैक तथा डुंगरासेठी निवासी शुभम पांडेय के कब्जे से 6.2 ग्राम स्मैक बरामद की थी।
बरामदगी के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया। विवेचना पूरी होने के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया।

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सुनवाई के दौरान अदालत ने अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों, गवाहों के बयानों और अन्य दस्तावेजी प्रमाणों का परीक्षण किया। सभी तथ्यों के आधार पर न्यायालय ने दोनों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई। अदालत ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया कि दोनों दोषियों द्वारा मुकदमे के दौरान पहले से जेल में बिताई गई अवधि को उनकी सजा में समायोजित किया जाएगा। यह फैसला नशीले पदार्थों की तस्करी के मामलों में सख्त कार्रवाई की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।