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चाकू से जानलेवा हमला करने वाले दोषी को 7 साल की सजा, चम्पावत सत्र न्यायालय का फैसला

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आरोपी पर ₹60 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है, जुर्माना अदा नहीं करने पर उसे छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी

चम्पावत। चम्पावत सत्र न्यायालय ने जान से मारने की नीयत से चाकू से हमला करने के मामले में आरोपी अनी राम उर्फ आनंद राम (47) को दोषी ठहराते हुए 7 वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे जिला शासकीय अधिवक्ता विद्याधर जोशी ने बताया कि सत्र न्यायाधीश अनुज कुमार संगल ने 7 अगस्त को यह फैसला सुनाया। न्यायालय ने आरोपी पर ₹60 हजार का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड जमा नहीं करने की स्थिति में उसे छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

मामला चम्पावत के तल्लापाल क्षेत्र के काफलडाली बुड़म गांव का है। अभियोजन के अनुसार 12 जुलाई 2023 को शिवराम सामान लेने दुकान जा रहे थे, तभी गांव के अनी राम उर्फ आनंद राम ने उनके साथ गाली-गलौज और हाथापाई की। आरोप है कि करीब 30 मिनट बाद आरोपी ने जान से मारने की नीयत से शिवराम के पेट पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए।

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घटना के बाद घायल के पुत्र सुंदर राम की तहरीर पर 17 जुलाई 2023 को रीठासाहिब थाने में आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 307, 323 और 504 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस जांच पूरी होने के बाद न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया गया।

सुनवाई के दौरान न्यायालय ने गवाहों के बयान, चिकित्सकीय साक्ष्यों और अन्य दस्तावेजों का परीक्षण किया। सभी साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी को IPC की धारा 307 (हत्या के प्रयास) में दोषी करार देते हुए 7 वर्ष के साधारण कारावास और ₹60 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई। हालांकि, अदालत ने IPC की धारा 323 और 504 के आरोपों से आरोपी को दोषमुक्त कर दिया।