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चम्पावत : स्मैक तस्करी मामले में दोषी को 15 साल की सजा, 2 लाख का जुर्माना

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चम्पावत। स्मैक (हेरोइन) तस्करी के एक चर्चित मामले में चम्पावत के विशेष सत्र न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 15 वर्ष के कठोर कारावास और 2 लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड जमा नहीं करने पर दोषी को दो वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

जिला शासकीय अधिवक्ता विद्याधर जोशी ने बताया कि 19 अगस्त 2023 को पुलिस, एसओजी और एएनटीएफ की संयुक्त टीम ने बनबसा बैराज रोड बैरियर पर चेकिंग अभियान के दौरान एक बाइक सवार को पकड़ा था। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से 605 ग्राम स्मैक बरामद हुई थी।
मामले में उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के कटरा क्षेत्र स्थित परशुरामपुर मिरानपुर निवासी जागेश्वर दयाल (35) के खिलाफ बनबसा थाने में एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8/21/60 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। विवेचना पूरी होने के बाद पुलिस ने न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया, जिसके बाद विशेष सत्र न्यायालय में मामले की सुनवाई शुरू हुई।
सत्र न्यायाधीश अनुज कुमार संगल ने अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों, दस्तावेजों और गवाहों के बयानों का परीक्षण करने के बाद आरोपी जागेश्वर दयाल को दोषी पाया। न्यायालय ने दोष सिद्ध होने पर आरोपी को 15 वर्ष के कठोर कारावास तथा 2 लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

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