चंपावतजनपद चम्पावतनवीनतम

नगर पंचायत पाटी में आदर्श आचार संहिता प्रभावी, जिलाधिकारी ने दिए कड़ाई से अनुपालन के निर्देश

ख़बर शेयर करें -

चम्पावत। जनपद की नगर पंचायत पाटी में सामान्य निर्वाचन-2026 के दृष्टिगत राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखंड द्वारा अधिसूचना जारी होने के साथ ही दिनांक 25 मई 2026 से आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है।

जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मनीष कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि आचार संहिता मतगणना प्रक्रिया पूर्ण होने तक प्रभावी रहेगी। निर्वाचन प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने हेतु प्रशासन द्वारा सभी आवश्यक तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। जिलाधिकारी ने जनपद के सभी विभागाध्यक्षों, कार्यालयाध्यक्षों एवं संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि नगर पंचायत पाटी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी वार्डों में आदर्श आचार संहिता के प्रत्येक प्रावधान का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जाए।उन्होंने स्पष्ट कहा कि निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों की अवहेलना किसी भी स्तर पर स्वीकार नहीं की जाएगी।

Ad Ad

जिला निर्वाचन अधिकारी ने सार्वजनिक स्थलों पर लगाए जाने वाले पोस्टर, बैनर, होर्डिंग एवं अन्य प्रचार सामग्री के संबंध में निर्धारित नियमों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित व्यक्तियों अथवा संस्थाओं के विरुद्ध तत्काल वैधानिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उन्होंने आमजन, जनप्रतिनिधियों एवं राजनीतिक दलों से लोकतंत्र के इस महापर्व को गरिमामय एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने में प्रशासन का सहयोग करने की अपील की। साथ ही सभी से निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित नियमों एवं आदर्श आचार संहिता के दायरे में रहकर ही चुनावी गतिविधियों के संचालन का आग्रह किया।

Ad Ad