चम्पावत में चरस तस्करी के दो दोषियों को कठोर कारावास व अर्थदंड की सजा
चम्पावत। चरस तस्करी के दो अभियुक्तों को चम्पावत के विशेष सत्र न्यायालय ने दोषी पाया है। अभियोजन पक्ष की पैरवी करने वाले जिला शासकीय अधिवक्ता विद्याधर जोशी ने बताया कि विशेष सत्र न्यायाधीश (एनडीपीएस) जिला जज अनुज कुमार संगल ने 29 मई को दोनों गुनाहगारों को कठिन कारावास के अलावा अर्थदंड की सजा दी है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
यह मामला 23 दिसंबर 2023 का है, जब टनकपुर-पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर लोहाघाट के अक्कल धारा के पास पुलिस चेकिंग की जा रही थी। इस दौरान सलीम खान (40) निवासी वार्ड नंबर 5 नई बस्ती टनकपुर के कब्जे से 850 ग्राम चरस और जाकिर हुसैन (40) निवासी वार्ड नंबर 7 लाल इमली पड़ाव टनकपुर के कब्जे से 750 ग्राम चरस बरामद हुई थी। दोनों आरोपियों के खिलाफ लोहाघाट थाने में एनडीपीएस की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था।
आरोप पत्र दाखिल होने के बाद विशेष सत्र न्यायालय ने मामले की सुनवाई की। तमाम गवाह, साक्ष्य और दस्तावेजों के परीक्षण व अधिवक्ताओं की जिरह के बाद न्यायाधीश (एनडीपीएस) जिला जज अनुज कुमार संगल ने दोनों अभियुक्तों को सजा सुनाई। विशेष सत्र न्यायालय ने सलीम खान को 9 वर्ष के कठिन कारावास और 1 लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है, जबकि अर्थदंड अदा नहीं करने पर उसे 1 वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। वहीं दूसरे दोषी जाकिर हुसैन को 8 वर्ष के कठिन कारावास और 90 हजार रुपये का अर्थदंड दिया गया है और अर्थदंड अदा नहीं करने पर उसे 10 महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

