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पाटी का खिलेश हत्याकांड: अभियुक्त बबलू सिंह मेहता दोषी करार, सजा पर सुनवाई आज

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चम्पावत। चम्पावत के जिला सत्र न्यायालय ने हत्या के एक सनसनीखेज मामले में आरोपी को दोषी करार दिया है। जिला शासकीय अधिवक्ता विद्याधर जोशी ने आधिकारिक जानकारी देते हुए बताया कि सत्र न्यायाधीश/जिला जज अनुज कुमार संगल की अदालत ने अभियुक्त बबलू सिंह मेहता को हत्या का दोषी पाया है।

यह मामला पाटी क्षेत्र का है, जहां 14 फरवरी 2024 की शाम करीब 7:45 बजे कजीना पाटी के ग्राम प्रधान सुरेश चंद्र जोशी के 30 वर्षीय बेटे खिलानन्द जोशी उर्फ खिलेश की पनिया पाटी में चाकू घोंपकर निर्मम हत्या कर दी गई थी। इस वारदात को बबलू सिंह मेहता ने अंजाम दिया था। हालांकि, अदालत ने फिलहाल सिर्फ दोषसिद्धि (conviction) पर फैसला सुनाया है। दोषी व्यक्ति को क्या सजा दी जाएगी, इसका निर्धारण अगली सुनवाई में होगा। इस संबंध में न्यायालय आज यानी 30 मई को सजा के बिंदुओं पर विस्तृत सुनवाई करेगा।

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मृतक के पिता सुरेश चंद्र जोशी की तहरीर के आधार पर पाटी थाने में आरोपी बबलू सिंह मेहता के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 302 (हत्या) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस द्वारा त्वरित जांच और आरोप पत्र (chargesheet) दाखिल करने के बाद मामला सत्र न्यायालय पहुंचा। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए विभिन्न वैज्ञानिक व परिस्थितिजन्य साक्ष्यों, गवाहों के बयानों और संबंधित दस्तावेजों का गहन परीक्षण किया। सभी पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया। मालूम हो कि ग्राम प्रधान के युवा बेटे की हत्या के बाद क्षेत्र में काफी आक्रोश और तनाव देखा गया था। पुलिस की मजबूत पैरवी और गवाहों के बयानों के चलते आरोपी को रिकॉर्ड समय के भीतर दोषी ठहराने में सफलता मिली है।

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