टनकपुर : सड़क हादसे में महिला के दोनों पैर टूटे, अज्ञात कार चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज
टनकपुर/चम्पावत। टनकपुर बस स्टैंड के पास एक तेज रफ्तार कार ने बुजुर्ग महिला को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे उनके दोनों पैर बुरी तरह टूट गए घटना के करीब ढाई महीने बाद पीड़ित महिला के बेटे की तहरीर पर टनकपुर पुलिस ने अज्ञात कार चालक के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पुलिस को दी गई तहरीर में लाल इमली पड़ाव (वार्ड नंबर-4) निवासी अनुराग सक्सेना ने बताया कि गत 22 फरवरी 2026 की सुबह लगभग 9:00 बजे उनकी माता उषा सक्सेना और पिता मुनेन्द्र कुमार सक्सेना खटीमा जाने के लिए घर से निकले थे। जैसे ही वे बस स्टैंड के पास प्रजापति जनरल स्टोर के सामने पहुंचे, पीलीभीत चुंगी की ओर से आ रही एक सफेद रंग की स्विफ्ट डिजायर कार (पंजीकरण संख्या: UK05-TA-3247) के चालक ने तेजी और लापरवाही से वाहन चलाते हुए गलत दिशा में आकर उनकी माता को पीछे से टक्कर मार दी।
हादसे के बाद चीख-पुकार मचने पर स्थानीय लोग एकत्र हो गए। घायल महिला को उसी कार में बैठाकर इलाज के लिए खटीमा के स्वास्तविक अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने बताया कि महिला के दोनों पैरों की हड्डियां और उंगलियां पूरी तरह टूट चुकी हैं। करीब 10 दिनों तक खटीमा में इलाज के बाद, बेहतर उपचार के लिए डॉक्टरों ने उन्हें रेफर कर दिया। इसके बाद परिजन उन्हें दिल्ली के चन्द्रलक्ष्मी अस्पताल ले गए, जहां वर्तमान में भी उनका इलाज चल रहा है। तहरीर में कहा गया है कि मां के गंभीर इलाज और उसमें व्यस्त होने के कारण पीड़ित परिवार समय पर थाने में शिकायत नहीं कर सका था। अस्पताल से समय मिलने के बाद वादी अनुराग सक्सेना ने मामले की लिखित शिकायत पुलिस को सौंपी।
टनकपुर कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक चेतन रावत ने बताया कि प्राप्त तहरीर के आधार पर भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 125(b) (दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालना/गंभीर चोट पहुंचाना) और धारा 281 (सार्वजनिक मार्ग पर लापरवाही से वाहन चलाना) के तहत मामला पंजीकृत कर लिया गया है। मामले की विस्तृत जांच उपनिरीक्षक गुरविंदर कौर को सौंपी गई है।

