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बनबसा पुलिस ने 24.77 ग्राम स्मैक के साथ 58 वर्षीय तस्कर को गिरफ्तार किया

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बनबसा/चम्पावत। चम्पावत पुलिस ने ड्रग फ्री देवभूमि अभियान के तहत नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 24.77 ग्राम अवैध स्मैक (हेरोइन) के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी के खिलाफ पहले भी आबकारी अधिनियम, एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट और भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं में 15 मुकदमे दर्ज रहे हैं।

पुलिस अधीक्षक रेखा यादव ने जिले में मादक पदार्थों की तस्करी और बिक्री में शामिल लोगों के खिलाफ प्रभावी वैधानिक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इसी क्रम में 19 अगस्त 2026 को क्षेत्राधिकारी टनकपुर निहारिका सेमवाल के पर्यवेक्षण और प्रभारी थानाध्यक्ष बनबसा सुरेंद्र सिंह कोरंगा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई की।

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घर के पास से आरोपी गिरफ्तार

पुलिस टीम ने सूचना के आधार पर आरोपी को उसके आवास के पास घेराबंदी कर गिरफ्तार किया। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से 24.77 ग्राम अवैध स्मैक (हेरोइन) बरामद हुई। गिरफ्तार आरोपी की पहचान रोहन लाल (58) पुत्र इतवारी लाल, निवासी वार्ड नंबर-04, मीना बाजार झोपड़पट्टी, थाना बनबसा, जनपद चम्पावत के रूप में हुई है।
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ थाना बनबसा में एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई के बाद आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

आरोपी पर पहले से 15 मुकदमे दर्ज

पुलिस के अनुसार, आरोपी रोहन लाल के खिलाफ पूर्व में आबकारी अधिनियम, एनडीपीएस अधिनियम, आर्म्स एक्ट और भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं में कुल 15 अभियोग पंजीकृत रहे हैं। पुलिस अब आरोपी के आपराधिक रिकॉर्ड और नशे के कारोबार से जुड़े संभावित संपर्कों की भी जांच कर रही है।

कार्रवाई में शामिल पुलिस टीम

कार्रवाई करने वाली टीम में उपनिरीक्षक दीवान सिंह बिष्ट, अपर उपनिरीक्षक धीरेन्द्र सिंह बिष्ट, हेड कांस्टेबल 176 एजाज अहमद, हेड कांस्टेबल 116 नईम अहमद, महिला कांस्टेबल 384 चन्द्रा आर्या और कांस्टेबल मदन सिंह शामिल रहे।

नशे की सूचना देने की अपील

चम्पावत पुलिस ने आमजन से अपील की है कि जिले में कहीं भी नशीले पदार्थों की खरीद-फरोख्त, तस्करी या अन्य संदिग्ध गतिविधि की जानकारी मिलने पर तत्काल पुलिस को सूचना दें। पुलिस ने आपातकालीन सेवा 112 और मानस हेल्पलाइन 1933 पर सूचना देने की अपील की है। पुलिस के अनुसार, नशीले पदार्थों से संबंधित सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान गोपनीय रखी जाएगी।