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चम्पावत : 9.7 किलो चरस तस्करी मामले में दो दोषियों को 18-18 साल की सजा, 2-2 लाख का जुर्माना

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चम्पावत। चरस तस्करी के मामले में विशेष सत्र न्यायालय ने दो आरोपितों को दोषी ठहराते हुए 18-18 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों दोषियों पर 2-2 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में उन्हें अतिरिक्त दो वर्ष का साधारण कारावास भुगतना होगा।

अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे जिला शासकीय अधिवक्ता विद्याधर जोशी ने बताया कि विशेष सत्र न्यायालय के सत्र न्यायाधीश एवं जिला जज अनुज कुमार संगल ने मामले की सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया।

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मामले के अनुसार 28-29 दिसंबर 2020 की रात पाटी क्षेत्र के कनवाड़ बैंड से ढोलीगांव की ओर पैदल जा रहे दो व्यक्तियों को पुलिस ने संदेह के आधार पर रोकने का प्रयास किया। इस दौरान एक व्यक्ति मौके से फरार हो गया, जबकि दूसरे के बैग की तलाशी लेने पर 9 किलो 700 ग्राम चरस बरामद हुई। पुलिस ने मामले में गणेश सिंह (50 वर्ष) और प्रकाश सिंह (36 वर्ष) निवासी ग्राम कोकना, तहसील धारी, जिला नैनीताल के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया। फरार चल रहे आरोपी प्रकाश सिंह ने 25 मार्च 2022 को न्यायालय में आत्मसमर्पण किया था।

आरोपपत्र दाखिल होने के बाद विशेष सत्र न्यायालय चम्पावत में मामले की सुनवाई हुई। गवाहों के बयान, दस्तावेजी साक्ष्यों और दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करने के बाद न्यायालय ने 23 जून को दोनों अभियुक्तों को दोषी करार दिया। अदालत ने दोनों दोषियों को 18-18 वर्ष के कठोर कारावास तथा 2-2 लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। साथ ही आदेश दिया है कि विवेचना और विचारण के दौरान जेल में बिताई गई अवधि को मुख्य सजा में समायोजित किया जाएगा।