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चम्पावत : घर में घुसकर जानलेवा हमला करने वाले दोषी को 7 साल की सजा, कोर्ट ने लगाया ₹1 लाख का जुर्माना

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चम्पावत। चम्पावत के सत्र न्यायालय ने हत्या के प्रयास के एक मामले में अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए 7 वर्ष के साधारण कारावास और कुल 1 लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड जमा नहीं करने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा। साथ ही अदालत ने जुर्माने की राशि में से 80 हजार रुपये घायल को प्रतिकर के रूप में देने के निर्देश दिए हैं।

जिला शासकीय अधिवक्ता विद्याधर जोशी ने बताया कि सत्र न्यायाधीश अनुज कुमार संगल ने मामले में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों, गवाहों के बयान और दस्तावेजों का परीक्षण करने के बाद अभियुक्त विद्या सागर जोशी उर्फ सागर जोशी (23) निवासी ग्राम चामी, चम्पावत को दोषी पाया।

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मामले के अनुसार, 9 दिसंबर 2023 की रात अभियुक्त ने चम्पावत के तल्लादेश क्षेत्र स्थित चामी गांव में प्रकाश सिंह कुंवर के घर में घुसकर लोहे के पाइप से उन पर जानलेवा हमला किया था। हमले में गंभीर रूप से घायल प्रकाश सिंह कुंवर को उपचार के लिए हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। घटना के दो दिन बाद, 11 दिसंबर 2023 को तामली थाने में परिजनों की तहरीर पर अभियुक्त के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था।

आरोप पत्र दाखिल होने के बाद सत्र न्यायालय में मामले की सुनवाई चली। न्यायालय ने सभी साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अभियुक्त को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।

अदालत द्वारा सुनाई गई सजा

  • आईपीसी धारा 452 के तहत 3 वर्ष का साधारण कारावास, 25 हजार रुपये का अर्थदंड, अर्थदंड अदा न करने पर 3 माह का अतिरिक्त कारावास
  • आईपीसी धारा 307 के तहत 7 वर्ष का साधारण कारावास, 75 हजार रुपये का अर्थदंड, अर्थदंड अदा न करने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास

अदालत ने यह भी आदेश दिया कि यदि अभियुक्त अर्थदंड जमा करता है, तो उसमें से 80 हजार रुपये घायल प्रकाश सिंह कुंवर को प्रतिकर (मुआवजा) के रूप में उनके बैंक खाते में जमा कराए जाएं।